ऐलनाबाद, (एम. पी. भार्गव)।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार केहरवाला गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लीगल एड में नियुक्त अधिवक्ता संदीप भानखड़ ने ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।
शिविर में विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों और किसानों से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिवक्ता संदीप भानखड़ ने घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून, भूमि विवाद समाधान, और लोक अदालतों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं।
उन्होंने ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया समझाई और मौके पर उपस्थित लोगों की समस्याएँ भी सुनीं। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी का अभाव कई बार लोगों को अनावश्यक विवादों और मुकदमों में उलझा देता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने अधिकारों से अवगत रहना जरूरी है।
ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता शिविर नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए, ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी संसाधनों की सही जानकारी मिल सके।
