रामपुर। रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन की प्रथम साधारण सभा का आयोजन होटल मूड फूड में देर शाम तक संपन्न हुई, सभा को संबोधित करते हुए रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पी.के.चावला ने 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली जी. एस. टी. की संशोधित दरों में हुए बदलाव को लेकर टैक्स प्रोफेशनल्स के बीच अपना विस्तृत व्याख्यान देते हुए कहा कि अब व्यापारियों, उद्यमियों और समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा और माल की खरीद बिक्री पर आर.आई.टी.सी. की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी अर्थात बढ़ी हुई दरों पर खरीदे गए माल को घटी दरों पर बेचने पर आर.आई.टी.सी. रिवर्स करने की कोई आवश्यकता या बाध्यता नहीं रहेगी, परन्तु यदि 22 सितंबर 2025 से संबंधित माल को पूर्ण कर-मुक्ति मिल गई है तब उस हालत में आर.आई. टी.सी. किया जाना अनिवार्य होगा। बार के पूर्व अध्यक्ष पी.के.चावला ने ईंट के भट्ठों पर होने वाले कर – निर्धारण, सृजित की जा रही मांग तथा भट्ठों के कर दरों आदि विषयों पर विस्तृत व्याख्यान प्रदान कर कर अधिवक्ताओं से अपने क्लाइंट्स को लाभान्वित करने की अपील की। सभा में वरिष्ठ कर अधिवक्ता नासिर अली खान ने पी.के. चावला जी द्वारा दिए गए ज्ञानवर्धक व्याख्यान की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलकर व्यापारी समाज और जनता जनार्दन को लाभान्वित करने का आह्वाहन किया।
अंत में रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सर्वेश बहादुर सक्सेना ने 22 सितंबर 2025 को देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख बताते हुए मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए महंगाई को कम करने वाला कदम बताया।
सभा की अध्यक्षता एडवोकेट सर्वेश बहादुर सक्सेना और संचालन बार के महासचिव एडवोकेट पी.के. भांडा ने किया।
सभा में एडवोकेट अजीम इकबाल खां, शैलेन्द्र कुमार विद्यार्थी, गुलवेज खान, अतुल सक्सेना, राम जी टंडन, गौरव कुमार अग्रवाल, मशकूर अहमद शम्सी, प्रदीप कुमार अग्रवाल, कार्तिक सिंघल, अंकित सिंघल आदि ने भाग लिया।
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