सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नसबंदी के बाद ही छोड़े जाएंगे स्ट्रीट डॉग्स, सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग बैन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे देश में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। तीन जजों की पीठ ने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर भेजने के पिछले आदेश को बदलते हुए कहा कि सभी कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद ही उनके मूल इलाकों में छोड़ा जाएगा। इस फैसले से डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स, दोनों को राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

सार्वजनिक स्थानों पर डॉग फिडिंग बैन
अब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी। फीडिंग केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकेगी।

हिंसक और बीमार डॉग्स रहेंगे शेल्टर में
जो कुत्ते बीमार हैं या हिंसक व्यवहार करते हैं, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। बाकी स्वस्थ डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा।

पूरे देश में लागू होंगे नियम
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। इसके लिए अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया गया है।

हेल्पलाइन नंबर जारी होंगे
स्ट्रीट डॉग्स से जुड़े मामलों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें।

नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन नियमों के पालन में बाधा डालेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कामकाज में दखल देने वाले एनजीओ और डॉग लवर्स पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां आम जनता को आवारा कुत्तों की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं कुत्तों की सुरक्षा और देखभाल भी सुनिश्चित होगी। अब देशभर में स्ट्रीट डॉग्स पर नियंत्रण और प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।

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