बदायूं: परिवहन विभाग ने लागू की OTS एक मुफ्त समाधान योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजना: एक मुश्त समाधान योजना (OTS)

बदायूं: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनहित में एक नई योजना, “एक मुश्त समाधान योजना (OTS)”, लागू की गई है। यह योजना पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों पर देय कर और जुर्माना शुल्क को समाप्त करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, 6 नवंबर 2024 से 3 माह तक, यानी 5 फरवरी 2025 तक, सभी बकायेदार अपनी देनदारी का समाधान कर सकते हैं।

आवेदन और शुल्क प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को परिवहन कार्यालय में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही, 7500 किलोग्राम तक के वाहनों के लिए 200 रुपये तथा इससे अधिक भारी वाहनों के लिए 500 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा, समस्त बकाया देय कर एक बार में जमा करना होगा।

न्यायालय और वित्तपोशाक से संबंधित प्रकरण
इस योजना का लाभ उन बकायेदारों को भी मिलेगा जिनके प्रकरण माननीय न्यायालय या उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के स्तर पर लंबित हैं। हालांकि, कर जमा करने से पूर्व इन्हें संबंधित माननीय न्यायालय/अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। वहीं, जिन वाहनों को वित्तपोशाक ने कब्जे में लिया है या जिनके विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे।

अधिसूचना और अधिक जानकारी
यह अधिसूचना परिवहन विभाग की वेबसाइट htt//uptransport.gov.in/en-/ पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए उप संभागीय परिवहन कार्यालय, बदायूं से संपर्क किया जा सकता है।

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